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Bikaner : कार वाला कर्मचारी बगैर सीट बेल्ट, बाइक वाला बिना हेलमेट ऑफिस पहुंचा तो “No Entry”

RNE Bikaner.

बीकानेर जिले के सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारी बिना हेलमेट ऑफिस पहुंचे तो हो सकता है उन्हें ऑफिस में एंट्री नहीं मिले और अनुपस्थिति लग जाएं। इसी तरह चार पहिया वाहनों वालों ने भी सीट बेल्ट नहीं लगाया है तो ऑफिस परिसर में नहीं घुस सकेंगे।

बीकानेर के कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने जिले के सभी विभाग के अधिकारियों को आदेश दिया है कि जो भी दुपहिया सवार कर्मचारी बगैर हेलमेट आए उसे ऑफिस में नहीं घुसने दिया जाए। यही आदेश सीट बेल्ट को लेकर चौपहिया वाले कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए दिया गया।

इसलिए यह आदेश : 

दरअसल कलेक्टर ने यह आदेश 01 से 31 जनवरी तक चलने वाले “सड़क सुरक्षा माह” के मद्देनजर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि राज्य में घटित होने वाली सड़क दुर्घटना में बिना हेलमेट एवं बिना सीट बैल्ट के वाहन चलाने वाले चालकों में जान-माल की क्षति अधिक होती है। राज्य सरकार सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने एवं जान-माल का कम से कम नुकसान हो इस पर भी गंभीरता से प्रयास कर रही है।

यह कहा गया है आदेश में : 

सड़क सुरक्षा के प्रावधानों की पूर्ण पालना करने एवं सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु राज्य में दिनांक 01 जनवरी 25 से 31 जनवरी 2025 तक “सड़क सुरक्षा माह” का आयोजन किया जा रहा है। जिसकी थीम “परवाह” “CARE” है।

आपके अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित करें कि दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें। बिना हेलमेट के वाहन चालकों को कार्यालय परिसर में प्रवेश नहीं करने दें। चार पहिया वाहन चलाते समय “सीट बेल्ट” का आवश्यक रूप से उपयोग करने हेतु पाबन्द करें। वाहन चलाते समय मोबाईल का उपयोग नहीं करने हेतु प्रेरित करें ।